Tuesday, November 26, 2019

Constitution Day (National Law Day) - 26 November

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Constitution Day (National Law Day)

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➤ भारतीय संविधान दिवस पर विशेष

भारत राज्यों का एक संघ है। भारत संसदीय प्रणाली से युक्त सरकार वाला एक स्‍वतंत्र प्रभुता सम्‍पन्‍न समाजवादी लोकतंत्रात्‍मक गणराज्‍य है। इस  गणराज्‍य की कानून व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार चलती है जिसे संविधान सभा ने 26 नवम्‍बर 1949 को ग्रहण किया था, इसलिए 26 नवम्बर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

26 नवम्‍बर 1949 को देश के संविधान का बिल संसद में पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया।

भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है. भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था।  भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा और लचीला है 

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 संविधान से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य -

(1) इसके  निर्माण में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था।
विधानसभा ने 11 दिसम्बर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना.

(2) 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया.

(3) भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को अपनाया.

(4) 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 

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(5) 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अपनाया.

(6) 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ.

(7) जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे और केवल 8 अनुसूचियाँ थीं.

(8) भारतीय संविधान में  वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद है जो 25 भागों में बंटा हुआ है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं.

(9) संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किये गए, जिसमें 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे

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